GST: गोल्ड पर लगेगा 3% टैक्स: जेटली

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श्रीनगर: जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को गोल्ड, बिस्किट, बीड़ी, टेक्सटाइल्स, फुटवियर और एग्रीकल्चर मशीन पर टैक्स स्लैब तय कर दिए। मीटिंग के बाद अरुण जेटली ने बताया कि गोल्ड पर 3% टैक्स लगेगा।

आज जिन चीजों के रेट तय किए गए, उनमें बीड़ी पर सबसे ज्यादा 28% टैक्स रखा गया है। इसके अलावा 500 रुपए से कम के फुटवियर पर 5% टैक्स लगेगा। सभी राज्य 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने पर राजी हो गए हैं। जीएसटी काउंसिल की पिछली मीटिंग भी श्रीनगर में ही हुई थी। उसमें 1200 से ज्‍यादा गुड्स और 500 से ज्यादा सर्विसेज पर टैक्‍स रेट तय हुआ था।

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 15वीं बैठक में सोना, चप्पल-जूते, बिस्कुट के अलावा धागे, कृषि मशीनरी, परिधान और बिना तराशे हीरों सहित कुछ अन्य वस्तुओं के लिए भी जीएसटी दरें तय की गईं। जेटली ने यह भी कहा कि परिषद ने जीएसटी व्यवस्था को लागू करने और उसकी सफलता के लिये जरूरी सूचना प्रौद्योगिकी तैयारियों को लेकर भी अवगत किया।

बीड़ी पर 28 फीसदी टैक्स को मंजूरी

जीएसटी के तहत बीड़ी पर 28 फीसदी कर वसूला जाएगा. जबकि बीड़ी पत्तों या ‘तेंदू’ पर 18 फीसदी कर लगाया गया है, जेटली ने बताया, ‘बीड़ी या बीड़ी पत्तों पर कोई उपकर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन सिगरेट पर उपकर लगेगा.’

जीएसटी की अगली मीटिंग 11 जून को

काउंसिल ने शनिवार को ट्रांजिशन प्रोविजंस और रिटर्न सहित बाकी नियमों को मंजूरी दे दी है। जेटली ने बताया कि सभी राज्य 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को राजी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग 11 जून को होगी।

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