
चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh News: प्रदेश सरकार ने राज्य में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है, जिसके उल्लंघन पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना या इससे भी कठोर कार्रवाई हो सकती है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू है, और खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों को इसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
ये है प्रतिबंधित | Chandigarh News
गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू और खारा का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री।
कार्रवाई
यदि कोई भी दुकानदार या व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये तक का जुमार्ना लगाया जा सकता है, और नियमों का पालन न करने पर 7 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है।
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