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    Haryana Assembly 4 New Bills: अब हरियाणा में जुआ-सट्टा खेलने वालों की खैर नहीं, जानिये चार बिलों के बारे में…

    Haryana Legislative Assembly
    Haryana Assembly 4 New Bills: अब हरियाणा में जुआ-सट्टा खेलने वालों की खैर नहीं, जानिये चार बिलों के बारे में...

    Haryana Legislative Assembly: चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा विधानसभा (विस) में बुधवार को बजट सत्र के दौरान चार विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2025, हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2025, हरियाणा सार्वजनिक द्युत रोकथाम विधेयक, 2025 तथा हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन विधेयक, 2025 शामिल हैं। इसके अलावा, हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक,2025 तथा अपर्णा संस्था (प्रबंधन एवं नियंत्रण ग्रहण) विधेयक, 2025 पेश भी किए गए।

    • हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक-2025: इसके अनुसार बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र के कारोबार चलाने वाले एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और रु.5 लाख तक के जुमार्ने का प्रावधान किया गया है।
    • जुआ-सट्टा विधेयक-2025: आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस विधेयक में मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों के लिए 3 से 5 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी।
    • हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक-2024: इसके अनुसार 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
    • हरियाणा शव सम्मान निपटान बिल भी आज सदन में पास किया गया है: पिछले वर्ष भी विधानसभा के बजट सत्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक-2024 पारित किया था।