हरियाणा कैबिनेट बैठक: चिट फंड कंपनियोंं पर बैन

Haryana cabinet meeting

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गुरुग्राम से द्वारका तक मैट्रो कनेक्टिविटी को दी मंजूदरी

बैठक में 12 एजेंडे रखे गए, जिसमें से 11 मंजूर

चंडीगढ़(सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक  (Haryana cabinet meeting) में 12 एजेंडे रखे गए, जिसमें से 11 की मंजूरी मिल गई। कैबिनेट की बैठक के बाद उट हरियाणा मनोहर लाल खट्‌टर ने बताया कि रेजांगला चौक, गुरुग्राम से सेक्टर 21, द्वारका के बीच बेहतर कनेक्टविटी देने के लिए द्वारका मेट्रो रेल कनेक्टिविटी परियोजना की अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। 1687 करोड़ के डीपीआर का ये कार्य 2023 से शुरू होकर 2027 तक पूरा होगा। इसके अलावा चिट फंड कंपनियों पर बैन लगा दिया गया है।

चिट फंड कंपनियों पर बैन

हरियाणा में चिट फंड कंपनियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अब कंपनियों के जरिए मनी सकुर्लेशन करना अपराध की श्रेणी में आएगा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई। साथ ही पुलिस प्राधिकरण को ऐसी कंपनियों को बंद करने की अथॉरिटी भी दे दी गई है। ये नियम अधिकारिक गैजेट अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

एचएसजीपीसी पर एडहॉक कमेटी को मंजूरी

कैबिनेट ने एचएसजीपीसी की 41 मेंबरी एडहॉक कमेटी बनाने का फैसला किया। इसके लिए सरकार जल्द ही आॅर्डिनेंस लाएगी। इसके साथ ही एनसीआर के महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजना की ऊढफ को भी मंजूरी दे दी।

राज्यों को नियम बदलने का अधिकार

चिट फंड एवं धन परिसंचरण योजना (प्रतिबंध) अधिनियम 1978 की धारा 13 के तहत राज्यों को यह अधिकार है कि वे इस मामले में नियम बना सकते हैं। इसी के चलते अब हरियाणा धन परिसंचरण योजना (प्रतिबंध) नियम 2022 बनाये गए हैं। नियमों के अनुसार कोई व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यापार संघ गुप्त धन परिसंचरण योजनाओं सहित किसी भी प्रकार की ऐसी योजनाओं को किसी भी रूप में बढ़ावा संचालन व भाग नहीं ले सकेंगे।

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मीटिंग में लिए गए फैसले

  • 1. मानेसर को नगर निगम बनाने पर मुहर लगी।
  • 2. नई उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 को मंजूरी दी गई, नई नीति 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी।
  • 3. सीनियर मेडिकल ऑफिसर की भर्ती सीधा विभाग की गठित कमेटी के तहत करने पर मुहर लगाई गई, इस फैसले के बाद 25 फीसदी एसएमओ के पद भरे जा सकेंगे।
  • 4. बिजली वितरण कंपनियों को 900 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को कैबिनेट में मंजूरी दी गई।
  • 5. हरियाणा योग आयोग के गठन को कैबिनेट ने मुहर लगाई।
  • 6. पंचायतों के लिए बिजली बिल पर पंचायत टैक्स 2% लगाने पर कैबिनेट ने मंजूरी दी, इस फैसले के बाद पंचायतों को 100 से 125 करोड़ रुपए मिलेंगे।
  • 7. कृषि उपभोक्ताओं और कृषि से जुड़े उद्योगों पर यह टैक्स लागू नहीं होगा।
  • 8. ग्रुप सी की भर्ती के लिए कैबिनेट ने कॉमन टेस्ट को मंजूरी दी, इस परीक्षा की वैधता 3 साल रहेगी।
  • 9. आवास नीति-2013 में संशोधन।
  • 10. आवास नीति-2013 में संशोधन।
  • 11. न्यूनतम भूमि सीमा, परियोजना भूमि सीमा में परिवर्तन और वाणिज्यिक घटक व पार्किंग प्रावधान में बढ़ोतरी का अनुमोदन।
  • 12. परियोजना की अधिकतम भूमि सीमा 10 से 30 एकड़ तक बढ़ाई, न्यूनतम भूमि सीमा 5 से कम करके 4 एकड़।

सेवा नियम में किया संशोधन

हरियाणा पीडब्लयूडी (जन स्वास्थ्य ब्रांच) के कनिष्ठ अभियंता (ग्रुप-सी) सेवा नियम 1986 में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। अब जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के ग्रुप-उ तथा ग्रुप ऊ के सभी कर्मचारी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करके 5 व 7 वर्ष का अनुभव रखने वाले कर्मचारियों पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे।

फरीदाबाद के एफएमडीए की मंजूरी

मनोहर लाल ने कहा कि फरीदाबाद के विकास कार्यों में तेजी आएगी। कैबिनेट ने फरीदाबाद जिले के लिए सीएमडीए की तर्ज पर एफएमडीए की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पदमा योजना के मसौदे को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस योजना से पूरे राज्य में वन ब्लॉक वन प्रोडेक्ट के तर्ज पर 143 ब्लॉकों में लघु उद्योग स्थापित किए जाएंगे।

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