पालघर लिंचिंग मामले में सुनवाई 17 फरवरी तक टली

Kairana News
Kairana News: दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास, 60 हजार जुर्माना

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं एवं एक ड्राइवर की पीट-पीट कर हुई हत्या की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) एवं राष्ट्रीय जांच एजेेंसी (एनआईए) से कराये जाने संबंधी याचिका की सुनवाई 17 फरवरी तक के लिए सोमवार को स्थगित कर दी। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है। हालांकि, न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर मामले की सुनवाई 17 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी और कहा कि सब पक्षकार तैयारी पूरी करें और अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करें। इसके बाद आगे सुनवाई टाली नहीं जाएगी। (palghar lynching case)