नैनीताल (एजेंसी)। Nainital News: उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद गुरूवार को यह संकट और गहरा गया। ऋषिकेश निवासी महिपाल सिंह की याचिका पर उच्च न्यायालय ने कोई राहत नहीं देते हुए याचिका को पूरी तरह से निस्तारित कर दिया। इस मामले की सुनवाई आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की युगलपीठ में हुई। प्रदेश सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि 30 सितंबर, 2024 प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चुनाव संपन्न कराने की अंतिम समय सीमा थी। Nainital News
सरकार ने इस साल 30 अप्रैल को एक शासनादेश जारी कर 30 सितम्बर, 2024 तक चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिये थे, लेकिन आज तक चुनाव नहीं कराये गये। अंतिम समय सीमा निकल चुकी है। दूसरी ओर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश के कॉलेजों और महाविद्यालयों में 20 सितम्बर तक प्रवेश प्रक्रिया चल रही थी। जब तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक चुनाव संपन्न नहीं कराये जा सकते हैं। इसके अलावा यह कहा गया कि सरकार लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन कर रही है। लिंगदोह कमेटी के अनुसार सत्र शुरू होने के छह से आठ सप्ताह तक छात्र संघ चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में आगामी 05 नवम्बर से परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित किया गया है। दूसरी ओर विश्वविद्यालय में चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गयी है। इससे छात्रों की पढ़ाई और भविष्य पर असर पड़ेगा। Nainital News
अदालत ने सरकार के कदम को सही मानते हुए बिना कोई आदेश पारित किये याचिका को खारिज कर दिया। अदालत के इस निर्णय के बाद प्रदेश में छात्र संघ चुनावों पर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। उल्लेखनीय है कि सभी कॉलेजों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्हें बस चुनाव कार्यक्रम घोषित होने का इंतजार है। Nainital News
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