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Sunday, April 12, 2026
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    लोंगवाला आम रास्तों को लेकर चल रहे विवाद में हाईकोर्ट के आदेश जारी

    Rajasthan High Court sachkahoon

    हनुमानगढ़। गोलूवाला क्षेत्र के गांव लोंगवाला में आम रास्तों को लेकर चल रहे विवाद के मामले में ग्राम पंचायत को राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) जोधपुर की एकलपीठ ने विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार पिछले माह ग्रामीण दलीप सिंह मांहू की ओर से गांव के दो मुख्य आम रास्तों को बंद करने का मामला सामने आया था। इसको लेकर प्रशासन की ओर से रास्ते खुलवाए गए थे, वहीं ग्राम पंचायत प्रशासक सुनील क्रांति के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला कलक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया था। Hanumangarh News

    इसी प्रकरण में ग्राम पंचायत लोंगवाला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर ने अंतरिम राहत प्रदान की। अदालत ने आगामी सुनवाई तक सार्वजनिक भूमि व रास्ते से संबंधित विवादित जमीन पर स्थगन (स्टे) आदेश जारी किया है। ग्राम पंचायत की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र थानवी ने पैरवी की। अदालत के इस आदेश के बाद फिलहाल मौके पर आवागमन सुचारू रहेगा और यथास्थिति के चलते रास्तों को बंद नहीं किया जा सकेगा। मामले में अगली सुनवाई की तारीख अगले माह निर्धारित की गई है। Hanumangarh News