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    पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास

    Kairana News
    सांकेतिक फोटो

    हिसार (सच कहूँ न्यूज)। पत्नी के साथ पहले मारपीट व फिर जहर पिलाकर हत्या (Murder) करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने पति रावलवास खुर्द निवासी सुखबीर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सुखबीर पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हत्या का यह मामला 12 फरवरी 2021 का है। मामले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवासी जड़ावती देवी ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उसकी बेटी पूजा की शादी 11 नवंबर 2017 को राहुलवास खुर्द निवासी सुखबीर के साथ हुई थी। Hisar News

    शादी के कुछ दिन बाद ही उसका पति सुखबीर व उसकी सास उसे तंग करने लगी। 11 फरवरी 2021 को उसकी बेटी पूजा ने फोन कर सूचना दी थी कि उसका पति सुखबीर व उसकी सास उसे परेशान कर रहे हैं। अगले ही दिन 12 फरवरी 2021 को उसके दामाद सुखबीर ने फोन कर सूचना दी कि पूजा ने जहर निगल लिया है। जब वह हिसार के नागरिक अस्पताल पहुंची तो उसे पूजा मृत मिली। पूजा की आंख, मुंह व गर्दन पर चोट के निशान थे। उसे जबरदस्ती जहर पिलाया गया था। जड़ावती देवी की शिकायत पर पुलिस ने तब हत्या का मामला दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग में पूजा के पति सुखबीर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। Hisar News

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