दहेज उत्पीड़न में पति को दो वर्ष का कठोर कारावास

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कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न (Dowry Harassment) के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास व आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2014 में रविन्द्र वालिया निवासी मोहल्ला आर्यनगर कस्बा जलालाबाद के विरूद्ध थाना थानाभवन पर दहेज उत्पीड़न के आरोप में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजने के साथ ही आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी विशेष) रेशमा चौधरी की अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को कोर्ट ने आरोपी रविन्द्र वालिया को दहेज उत्पीड़न का दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास व आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने एक माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News

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