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    Traffic Rules: ”नाबालिग ने एक्सीडेंट किया तो अभिभावकों पर होगी एफआईआर”

    Sirsa News
    Traffic Challan: ट्रैफिक नियमों की उल्लघंना करने वालों पर लगाया करीब 3 करोड़ 35 लाख का जुर्माना

    नाबालिग वाहन चलाने पर यातायात पुलिस सख्त

    सच कहूँ/सुनील वर्मा
    सरसा। सड़कों पर सरपट वाहन दौड़ाने वाले नाबालिग चालकों पर पुलिस सख्त हो गई है। सरसा और ग्रामीण इलाकों में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने और बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब जिला यातायात पुलिस ने नाबालिग बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावकों पर भी एक्शन लेने का निर्णय लिया है। नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन का एक्सीडेंट किए जाने पर उनके अभिभावकों पर अब प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। Traffic Rules

    जिला यातायात पुलिस की इस सख्ती के पीछे जिला पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के वे निर्देश हैं जिसमें उन्होंने यातायात हादसों को रोकने के लिए नाबालिगों के खिलाफ पूरी सख्ती कर दी है। दरअसल शहर व ग्रामीण इलाकों में काफी संख्या में नाबालिगों द्वारा दोपहिया वाहनों को चलाया जाता है और अधिकांशत: वे एक्सीडेंट भी कर देते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर ट्रैफिक अभियान को सख्ती से चलाने के निर्देश दिए थे जिसमें उन्होंने नाबालिग वाहन चालकों से लेकर पुलिस-प्रेस तक के स्टिकर लगाकर चलने वालों पर भी सख्ती करने के आदेश जारी किए हैं।

    नाबालिगों की स्थिति बेहद संवेदनशील: शमशेर | Traffic Rules

    जिला यातायात प्रभारी शमशेर सिंह ने बताया कि यातायात की स्थिति काफी संवेदनशील है। स्थिति की गंभीरता को यूं समझा जा सकता है कि नाबालिगों को उनके अभिभावक ही दोपहिया वाहन थमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल और कोचिंग पर जाने के लिए स्कूली विद्यार्थी स्कूटी, बाइक व कार तक चलाते हैं, जबकि कानून के अनुसार 18 साल की उम्र के बाद ही वाहन चलाने की इजाजत है। इसके बावजूद 13 साल तक के बच्चों को भी तेजी से वाहन दौड़ाते देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अधिकांश नाबालिग बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी नहीं है। न ही ये बच्चे दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाते हैं। स्कूल या कोचिंग के लिए जाते समय तो दोपहिया वाहन पर तीन से चार बच्चे तक चढ़ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में सबसे अधिक दुर्घटना होने की आशंका रहती है।

    अभिभावक खुद करवाएं नियमों की पालना | Traffic Rules

    जिला यातायात प्रभारी शमशेर सिंह ने बताया कि सख्ती के लिहाज से अब यदि नाबालिग द्वारा कोई दुर्घटना की तो ऐसी स्थिति में पुलिस अभिभावकों पर भी केस दर्ज करेगी। इन विपरीत स्थितियों से बचने के लिए आवश्यक है कि स्वयं अभिभावक खुद ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए अपने बच्चों से भी पालन करवाएं।

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