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Wednesday, February 11, 2026
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    रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजा तो नपेंगे डीजे वाले बाबू

    DJ-Sound-Restricted

    कोर्ट की सख्ती के बावजूद नहीं सुधर रहे हालात, देर रात तक बज रहे डीजे

    (DJ Sound Restricted)

    •  जंक्शन थाना प्रभारी ने बैठक में दिए आदेशों की पालना के निर्देश

    हनुमानगढ़, सच कहूँ न्यूज। बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर सर्वाेच्च न्यायालय व राज्य सरकार के आदेशों के तहत रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक किसी भी तरह के लाउडस्पीकर व डीजे साउंड पर पूर्णतया रोक है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ पुलिस की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जंक्शन पुलिस थाने में थाना प्रभारी धीरेन्द्रसिंह शेखावत ने धर्मशाला, मैरिज पैलेस, होटल व डीजे प्रबंधकों की बैठक ली। थाना प्रभारी ने इन्हें डीजे पर प्रतिबंध के आदेशों की पालना के निर्देश देते हुए कहा कि धर्मशाला, मैरिज पैलेस, होटल व डीजे प्रबंधकों की ओर से उक्त आदेशों की पालना नहीं की जा रही है।

    • इसको सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है।
    • साथ ही कहा कि रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक किसी भी तरह का लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाए।
    • इस समय के अलावा कोई लाउड स्पीकर का प्रयोग करना चाहता है तो एसडीएम से स्वीकृति लेनी होगी।
    • बैठक में पुलिस थाना क्षेत्र की धर्मशाला, मैरिज पैलेस, होटल व डीजे प्रबंधक मौजूद रहे।

     वर्तमान में कक्षा बारहवीं और दसवीं बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं

    शहर के सभी इलाकों में तेज आवाज वाले डीजे धड़ल्ले से देर रात तक बजाए जा रहे हैं। देर रात तक बज रहे कानफोडू़ डीजे ने लोगों का रात का नींद और चैन छिन लिया है। इससे सबसे अधिक परेशानी बीमारी से जूझ रहे मरीज और बुजुर्गांे के साथ पढ़ाई में जुटे विद्यार्थियों को उठानी पड़ रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए रात दस बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। खुले आम हो रही कानून की अनदेखी से पुलिस व सामान्य प्रशासन दोनों ही विभाग के अधिकारियों ने आंखें मूंद रखी थी।

    • अब सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों की पालना के निर्देश दिए हैं।
    • इसके बाद प्रशासन और पुलिस नींद से जागा है।

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