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    Income Tax Slab: घर खरीदने के लिए सोना बेच रहे हैं तो जान लें कितना टैक्स भरना पड़ेगा!

    Income Tax Slab

    नई दिल्ली। सोना बेचकर अगर आप घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो जान लें इनकम टैक्स के नियम। यदि आपने 3 साल तक सोना संभाल कर रखा है और बाद में उसे बेच रहे हंै तो आप एलटीसीजी टैक्स देने के हकदार हैं और यदि संपत्ति खरीदने के 3 साल के अंदर बेची थी तो आप अल्पकालिक पूंजीगत लाभ टैक्स देने के हकदार हैं, इसका मतलब आपके द्वारा अर्जित किया गया लाभ टैक्स स्लैब के दायरे में आता है। Income Tax Slab

    इनकम टैक्स (आई-टी) अधिनियम 1961 करदाताओं को धारा 54एफ के तहत एलटीसीजी पर टैक्स छूट का दावा करने की अनुमति देता है। इस प्रावधान के तहत, यदि आपने किसी संपत्ति को बेचकर लाभ प्राप्त किया है तो आप आवासीय संपत्ति खरीदकर टैक्स पर छूट का दावा कर सकते हैं।

    करदाताओं के लिए आवश्यक जानकारी

    1. आभूषणों की खरीद के लिए संपत्ति या तो बिक्री से एक साल पहले या दो साल बाद खरीदी जानी चाहिए।

    2. संपत्ति का निर्माण पुरानी संपत्ति की बिक्री के तीन साल के भीतर किया जाना चाहिए।

    करदाताओं को इस तथ्य से सावधान रहना चाहिए कि वे केवल आवासीय संपत्ति खरीदते हैं, न कि अन्य कोई संपत्ति और इसके अलावा इसे परिसंपत्तियों की बिक्री से एक साल पहले या दो साल बाद खरीदा जाना चाहिए, जिस पर पूंजीगत लाभ अर्जित होता है।

    आयकर अधिनियम की धारा 54एफ व्यक्तियों को गृह संपत्ति को छोड़कर लंबी अवधि की पूंजीगत संपत्ति जैसे आभूषण, शेयर और अन्य पूंजीगत संपत्ति बेचने से अर्जित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर छूट का दावा करने की अनुमति देती है, अगर बिक्री आय को पुनर्निवेशित किया जाता है।

    यदि करदाताओं के पास एक से अधिक आवासीय संपत्ति है तो वे इस छूट का दावा नहीं कर सकते हैं। छूट का दावा करने की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये है, जिसे बजट 2023 में पेश किया गया था, इससे पहले – ऐसी कोई सीमा नहीं थी।

    ऊपर उल्लिखित बिंदुओं को संक्षेप में जानें | Income Tax Slab

    1. यदि आपने तीन साल तक आभूषण रखने के बाद उसे बेचा है, तो आपको 20 प्रतिशत की दर से पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करना पड़ेगा।

    2. यदि करदाता आभूषणों की आय से आवासीय संपत्ति खरीदता है तो आयकर में छूट मिल सकती है।

    3. यह जरूरी है कि संपत्ति आभूषणों की बिक्री से एक साल पहले या दो साल बाद खरीदी जाए।

    4. यदि करदाताओं के नाम पर पहले से ही दो या अधिक आवासीय संपत्तियां हैं तो वे इस छूट का दावा नहीं कर सकते।

    5. धारा 54एफ के तहत आयकर छूट का दावा करने की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये है।

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