हमसे जुड़े

Follow us

22.1 C
Chandigarh
Friday, February 6, 2026
More
    Home देश Haryana News:...

    Haryana News: हरियाणा सरकार ने बच्चों के दाखिले को लेकर किया ये बड़ा फैसला ….

    Haryana News
    Haryana News: हरियाणा सरकार ने बच्चों के दाखिले को लेकर किया ये बड़ा फैसला ....

    Haryana News: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए बदलाव किए गए हैं, यहां सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए आधार नंबर व परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता से विद्यार्थियों को राहत दी गई हैं। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने प्रवेश उत्सव के तहत नामांकन में परिवार पत्र एवं आधार कार्ड नंबर की अनिवार्यता को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं।

    Bel Patra Juice Benefits: चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाता है बेल का जूस, सुबह खाली पेट पीने से मिलते है ये गजब के फायदे

    दरअसल विभाग ने निर्देश दिए कि प्रदेश के स्कूलों प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें राज्य को शून्य ड्रापआउट बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, विभाग को सूचना मिली है कि अभी भी कुछ बच्चे जिसमें विशेषकर प्रवासी मजदूरों के बच्चे, ईट भट्ठों पर कार्यरत लेबर या कंस्ट्रक्शन साइट पर कार्यरत परिवारों के बच्चे पीपीपी तथा आधार कार्ड के अभाव में नामांकन से वंचित हो रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी जिनके आधार नंबर नहीं हैं, तथा परिवार पहचान पत्र भी नहीं हैं, उनका नामांकन बिना किसी बाधा के किया जाना हैं।

    Health Insurance: अब बूढ़े मां-बाप के स्वास्थ्य की चिंता खत्म! स्वास्थ्य बीमा नियमों में हुआ बदलाव!

    माता-पिता या संरक्षक के शपथपत्र पर भी मिल जाएगा एडमिशन | Haryana News

    विभाग ने निर्देश दिए है कि दाखिले के इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को तुरंत दाखिला दिया जाए, स्कूल के दाखिला-खारिज रजिस्ट्रर में उसका नामांकन करके शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली निशुल्क हकदारियां जैसे मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तके आदि दी जाए, यदि आवेदक बालक के पास जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है तो आंगनवाड़ी अभिलेख, अस्पताल या नर्स या दाई के रजिस्टर का अभिलेख का प्रयोग किया जा सकता हैं। अगर ये भी दास्तावे नहीं है तो माता-पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु का शपथपत्र भी मान्य होगा, किसी भी बालक को उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित ना किया जाए तथा पीपीपी एवं आधार नंबर के अभाव में नामांकन से मना ना किया जाए।

    Treffic Rule: ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो कोई बात नहीं! आप चला सकते हैं ये गाड़ियां, नहीं कटेगा चालान!

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here