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    Gujarat: अवैध गर्भपात रैकेट का पर्दाफाश, बिना डिग्री के कर रही थी गर्भपात

    New Delhi News
    सांकेतिक फोटो

    Gujarat Illegal abortion racket exposed: अहमदाबाद। अहमदाबाद ग्रामीण की विशेष अभियान समूह (एसओजी) ने बावला तालुका स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर गुजरात के बावला नगर में एक गेस्ट हाउस में संचालित हो रहे अवैध गर्भपात गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई एसओजी की नियमित गश्त के दौरान प्राप्त एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई। सूचना के अनुसार पनामा गेस्ट हाउस के कक्ष संख्या 105 में बिना वैध अनुमति के चिकित्सा कार्य किए जा रहे थे। छापे के दौरान पाया गया कि वहां अवैध रूप से गर्भपात किया जा रहा था। Gujarat News

    मुख्य आरोपी की पहचान हेमलता दर्जी के रूप में हुई है, जो धोलका की निवासी है। जांच में सामने आया कि उसके पास किसी प्रकार की वैध चिकित्सकीय डिग्री नहीं है, मात्र नर्सिंग कोर्स किया हुआ है। पूर्व में वह धोलका के एक निजी अस्पताल में कार्यरत रही थी।

    अपने सीमित अनुभव के बल पर हेमलता अवैध रूप से गर्भपात करती थी और इसके एवज में महिलाओं से बड़ी रकम वसूलती थी। गुप्त रूप से इस कार्य को अंजाम देने के लिए वह गेस्ट हाउस में कमरे किराए पर लेती थी। छापेमारी के दौरान वहां तीन महिलाएं उपस्थित पाई गईं, जिनमें से एक महिला ने हाल ही में गर्भपात कराया था।

    जांच के दौरान घटनास्थल से भ्रूण एवं चिकित्सा उपकरण बरामद किए गए

    जांच के दौरान घटनास्थल से भ्रूण एवं चिकित्सा उपकरण बरामद किए गए। सभी सामग्री को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया है। बावला पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता एवं चिकित्सा गर्भसमापन अधिनियम (एमटीपी), 1971 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की है। साथ ही, तीनों महिलाओं के विरुद्ध भी वैधानिक प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

    वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत अवैध चिकित्सकों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए चलाए जा रहे व्यापक अभियान का भाग है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि इस प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियाँ न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन के लिए घातक हैं, बल्कि विधि का घोर उल्लंघन भी हैं।

    उल्लेखनीय है कि गुजरात में अवैध गर्भपात की घटनाएँ बढ़ती चिंता का विषय बनती जा रही हैं। हाल ही की एक अन्य घटना में सूरत में एक 23 वर्षीय ट्यूशन अध्यापिका को अपने 13 वर्षीय छात्र का अपहरण कर उसके साथ यौन शोषण के आरोप में पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि वह 20 सप्ताह की गर्भवती थी। Gujarat News

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