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    अवैध हथियार बरामदगी में 27 साल बाद कारावास

    Kairana News
    सांकेतिक फोटो

    कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: कोर्ट ने अवैध हथियार बरामदगी के 27 वर्ष पुराने मामले में दोष सिद्ध पाए गए आरोपी को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली रामसेवक गौतम ने बताया कि वर्ष-1997 में प्रमोद निवासी दखौडी जमालपुर के विरुद्ध थानाभवन थाने पर अवैध हथियार बरामदगी के आरोप में धारा-25 आयुध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह मामला कैराना स्थित सिविल जज(जूनियर डिवीजन)/ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी प्रमोद को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने अतिरिक्त कारावास भुगतने के निर्देश दिए है। Kairana News

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