हमसे जुड़े

Follow us

23 C
Chandigarh
Thursday, February 19, 2026
More

    Kairana: अवैध हथियार बरामदगी व शराब तस्करी में तीन को कारावास

    Kairana News
    Kairana News: अवैध शराब तस्कर को दस वर्ष का कठोर कारावास

    कैराना। कोर्ट ने अवैध हथियार बरामदगी व शराब तस्करी के तीन अलग-अलग मामलों में आरोप सिद्ध होने पर तीन आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

    एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष 2018 में गढीपुख्ता थाने पर रविश पुत्र बिलेन्द्र निवासी ग्राम पेलखा के विरूद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ था, आरोपी के कब्जे से अवैध शराब बरामद हुई थी। उक्त मुकदमें में आरोपी को गिरफ्तार करके साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमति प्रतिभा ने आरोपी रविश को दोषी करार देते हुए कारावास एवं पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

    दूसरे मामले में, वर्ष 2018 में सदर कोतवाली पर आमिर पुत्र राशिद उर्फ कल्लू निवासी तालाब गढी थाना कैराना के विरूद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें आरोपी के कब्जे से अवैध चाकू बरामद हुआ था। यह मामला भी कैराना स्थित सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी आमिर को दोषी मानते हुए एक वर्ष, पांच माह व 17 दिन के कारावास की सजा सुनाई। वही, तीसरे मामले में वर्ष 2019 में थाना गढीपुख्ता पर विजयपाल पुत्र धीलू निवासी ग्राम मालेंडी के विरूद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें आरोपी के कब्जे से अवैध शराब बरामद हुई थी। यह मामला भी कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। शुक्रवार को उक्त मामले में कोर्ट ने आरोपी विजयपाल को दोषी करार देते हुए कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने छह माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।

    अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here