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    सरकारी कार्य में विघ्न डालने व शराब तस्करी के तीन मामलों में कारावास

    Kairana Crime News
    Kairana Crime News: सरकारी कार्य में विघ्न डालने व शराब तस्करी के तीन मामलों में कारावास

    कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana Crime News: सरकारी कार्य में विघ्न डालने व शराब तस्करी के तीन अलग-अलग मामलों में दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने तीन आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2013 में राधेश्याम निवासी ग्राम बंतीखेड़ा के विरुद्ध थाना आदर्शमण्डी पर सरकारी कार्य में विघ्न डालने के आरोप में अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस के द्वारा न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके चलते गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी राधेश्याम को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 3500 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

    दूसरे मामले में बाबू निवासी ग्राम मालैण्डी के विरुद्ध थाना गढ़ीपुख्ता पर वर्ष-2019 व 2020 में अवैध शराब तस्करी के आरोप में आबकारी अधिनियम की धारा-60 के तहत दो अलग-अलग अभियोग पंजीकृत हुए थे। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी बाबू को दोनों मामलों में दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 200-200 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana Crime News

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