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    पी. चिदम्बरम और कार्ति को राहत अंतरिम जमानत आठ अक्टूबर तक बढ़ी

    P Chidambaram

    पी.चिदम्बरम (P Chidambaram) और उनके पुत्र कार्ति को मंगलवार को अदालत से फिर राहत मिली।

    नई दिल्ली (एजेंसी)। एयरसेल-मैक्सिस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुकदमों का सामना करना रहे पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम (P Chidambaram) और उनके पुत्र कार्ति को मंगलवार को अदालत से फिर राहत मिली।

    पटियाला हाउस स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के जज ओ पी सैनी ने अब इस मामले की सुनवाई आठ सितंबर को तय की है और दोनों की अंतरिम जमानत की अवधि आठ अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी।

    पहले उन्हें सात अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत मिली हुई थी। सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश हुए वकील के के गोयल तथा नीतेश राणा ने अदालत से कहा कि एजेंसियों को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय चाहिए।

    क्या था मामला:

    यह मामला 2006 का है जब चिदम्बरम (P Chidambaram) केंद्र में वित्त मंत्री थे। सीबीआई यह छानबीन कर रही है कि चिदम्बरम के वित्त मंत्री रहते हुए एक विदेशी फर्म को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी कैसे मिली जबकि इसके लिए केवल आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति(सीसीईए) को अधिकार है। एयरसेल मैक्सिस मामला 3500 करोड़ रुपये और आईएनएक्स मीडिया का 305 करोड़ रुपये का है।

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