गोहत्या समेत दो विभिन्न मामलों में दो को कारावास व अर्थदंड

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Kairana News : जानलेवा हमले के आरोपियों को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: कोर्ट ने अवैध हथियार बरामदगी एवं गोहत्या के दो अलग-अलग मामलों में आरोप सिद्ध पाए जाने पर दो आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2007 में सरताज निवासी मोहल्ला कलंदरशाह कस्बा शामली के विरुद्ध सदर कोतवाली पर अवैध हथियार बरामदगी के आरोप में अभियोग पंजीकृत हुआ था। यह मामला कैराना स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। Kairana News

मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी सरताज को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरा मामला वर्ष-1997 का है। कोतवाली शामली पुलिस ने देवेन्द्र निवासी मोहल्ला शेखूपुरा कस्बा खेकड़ा जनपद बागपत के विरुद्ध धारा-3/8 सीएस एक्ट व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। यह मामला भी कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी देवेन्द्र को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दोनों मामलों में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News

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