कोर्ट ने सात आरोपियों को सुनाई अर्थदंड की सजा

Kairana News
Kairana News: दुराचार के बाद जहरीला पदार्थ पिलाकर किशोरी की हत्या के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने तीन अलग-अलग मामलों में आरोप सिद्ध पाए जाने पर सात आरोपियों को कुल 31,200 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। (Kairana News)

एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2020 में मुरसलीन निवासी मोहल्ला आलकलां कस्बा कैराना (Kairana) के विरुद्ध कोतवाली कैराना पर सरकारी कार्य में बाधा डालने एवं व 3 कोरोना महामारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह मामला कैराना स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी मुरसलीन को दोषी करार देते हुए कुल 5300 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह का साधारण कारावास भुगतने के आदेश दिए है।

दूसरे मामले में वर्ष-2020 का है, जिसमें उमरदीन निवासी ग्राम गढीदौलत थाना कांधला, मेहरबान निवासी वार्ड संख्या-23 ईदगाह रोड कस्बा कैराना, आसिफ निवासी मोहल्ला आलकलां कस्बा कैराना तथा सलीम निवासी ग्राम इस्सापुर खुरगान के विरुद्ध विभिन्न समुदायों में घृणा या वैमनस्य की भावना पैदा करना तथा 3 कोरोना महामारी अधिनियम के तहत कोतवाली कैराना पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह मामला भी कैराना स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने उमरदीन, मेहरबान, आसिफ व सलीम को दोषी मानते हुए 6000-6000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। (Kairana News)

तीसरा मामला वर्ष-2015 का है। मुरसलीन निवासी मोहल्ला आलखुर्द कस्बा कैराना व कय्यूम निवासी नई बस्ती कस्बा कांधला के विरुद्ध थाना आरपीएफ शामली पर रेल रोको आंदोलन के दौरान ट्रेन संचालन में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में रेलवे अधिनियम की धारा 174 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। यह मामला भी कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने मुरसलीन व कय्यूम को दोषी करार देते हुए एक-एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर कोर्ट ने एक-एक माह का कारावास भुगतने के आदेश दिए है। (Kairana News)

यह भी पढ़ें:– किसानों को सरकार देने जा रही 50 लाख रुपये, जानें क्या है योजना

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here