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    कश्मीर : धारा 144 और इंटरनेट बंद पर नहीं चलेगी सरकार की मनमानी : सुप्रीम कोर्ट

    Kashmir: Order for immediate review of Internet ban

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा-इंटरनेट पाबंदी की तत्काल समीक्षा का आदेश| Kashmir

    नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू -कश्मीर से (Kashmir: Order for immediate review of Internet ban) संबंधित अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों एवं अनुच्छेद 35 ए को निरस्त किये जाने के बाद राज्य में इंटरनेट पर लगायी गई पाबंदी की तत्काल समीक्षा का शुक्रवार को आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने ‘कश्मीर टाइम्स’ की सम्पादक अनुराधा भसीन की याचिकाआों पर फैसला सुनाया। जम्मू-कश्मीर में लगायी गयी अन्य सभी पाबंदियों की समीक्षा एक सप्ताह के भीतर करने का भी आदेश दिया।

    • न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि इंटरनेट पर अनिश्चित काल के लिए पाबंदी लगाया जाना दूरसंचार नियमों का भी उल्लंघन है।
    • इंटरनेट पर लंबे समय तक रोक नहीं लगायी जा सकती।
    • शीर्ष अदालत ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से कहा कि वह उन सभी आदेशों को पब्लिक डोमेन में डाले।
    • जिनके तहत दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लगायी गयी थी।
    • कश्मीर : धारा 144 और इंटरनेट बंद पर नहीं चलेगी सरकार की मनमानी
    • सुप्रीम कोर्ट ने कहा-इंटरनेट पाबंदी की तत्काल समीक्षा का आदेश

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश का होगा पालन

    वहीं, सरकारी सूत्रों ने बताया है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का पालन किया जाएगा। गौरतलब हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें जम्मू-कश्मीर में मोबाइल-इंटरनेट सेवा बंद करने और लोगों की आवाजाही पर रोक के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर कही हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पाबंदियां अवैध तरीके से लगाई गई, इनके जरिए लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया।

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