
Haryana lado laxmi yojana: कैथल, सच कहूँ /कुलदीप नैन | हरियाणा सरकार ने गुरुवार को ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ का शुभारंभ कर दिया है. इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक मदद देने का वादा किया गया है,हरियाणा सरकार ने अपने हालिया बजट में इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये रखे थे और नवंबर से धनराशि जारी करने की योजना है। लेकिन हकीकत ये है कि राज्य की कुछ ही महिलाओं को शुरुआत में इस योजना का लाभ मिलेगा। पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई महिलाओं ने इस योजना की सराहना की, लेकिन कुछ महिलाओ ने इस बात पर अफसोस जताया कि एक लाख रुपये की वार्षिक सीमा से बड़ी संख्या में महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।
गौरतलब है कि जिले में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए करीब 30 हजार पात्र महिलाएं हैं। लाडो लक्ष्मी योजना एप लॉन्च होने के बाद कुछ महिलाओ को पंजीकरण करते समय कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है | कुछ महिलाये घर पर ही एप्प डाउनलोड करके इस पर पंजीकरण करना चाह रही है लेकिन जानकारी के अभाव मे ऐसा कर नहीं पा रही। वहीं, अनेक महिलाएं अधूरे दस्तावेज के कारण पंजीकरण नहीं करवा पा रही। महिलाओं का कहना था कि पंजीकरण के लिए इतने दस्तोवज मांगे गए हैं कि उन्हें जुटाने के लिए भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। कई तो ऐसे हैं जिन्हें बनवाने में ही काफी समय लग जाएगा।
डोमिसेल बनवाने में आ रही सबसे अधिक दिक्कत | Haryana lado laxmi yojana
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्र अपने अधूरे कागजातों को पूरा करने में लग गए हैं। आवेदन के करने के लिए आवेदकों को हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र की अपलोड करना है। आवेदन करने वाली महिलाओ को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी को बनवाने में आ रही है | पिछले कुछ दिनों से हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र की वेबसाइट धीमी हो चुकी है। महिलाओ का कहना है कि रिहायशी प्रमाण पत्र नहीं बना तो वह लाडो लक्ष्मी योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे।
बिजली मीटर भी बन रहा समस्या
योजना के तहत एक ही घर में बनी दो परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) वालों को आवेदन में मुश्किल आ रही। क्योंकि घर का बिजली मीटर केवल एक ही पीपीपी के साथ जुड़ा होता है। ऐसे में जिस पीपीपी के साथ बिजली मीटर जुड़ा है केवल उसके तहत ही पात्र महिला का आवेदन हो रहा है। दूसरे परिवार पहचान पत्र की महिला का आवेदन नहीं हो रहा है। इसके अलावा योजना में आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू न होना भी मुश्किल खड़ी कर रहा है |
1. रिहायशी प्रमाण पत्र बनवाने पहुंची महिला सुनिता ने कहा कि मुझे इस योजना से लाभ होगा, मेरी आय थोड़ी कम है, यह एक अच्छी योजना है | लेकिन डोमिसेल बनने में समय लग रहा है |
2. कैथल निवासी पूजा ने कहा कि ये एक अच्छी योजना है, लेकिन आय की सीमा ज़्यादा होनी चाहिए | एक लाख की सालाना इनकम लिमिट से बहुत कम महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा | सरकार को इसकी वार्षिक आय बढ़नी चाहिए |
3. पूनम ने कहा कि पंजीकरण के लिए दस्तावेज की संख्या काफी ज्यादा है। इस वजह से पूरी प्रक्रिया जटिल हो गई है। पंजीकरण के लिए रिहायशी प्रमाण पत्र भी मांग रहे हैं। मगर मेरे पास यह दस्तावेज नहीं है। अब पहले यह प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, उसके बाद पंजीकरण किया जा सकेगा।
ये महिलाएं हैं योजना की पात्र
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ वही महिलाएं ले पाएंगी, जिनकी उम्र 23 वर्ष या उससे अधिक है। जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और जो स्वयं या उनके पति पिछले 15 वर्षों से हरियाणा में रह रहे हैं। विशेष बात यह है कि एक ही परिवार की एक से अधिक महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। हालांकि, जो महिलाएं पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वित्तीय सहायता योजना (जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि) का लाभ ले रही हैं, सरकारी सेवा में कार्यरत हैं या आयकरदाता हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
योजना का लाभ लेने के लिए ये दस्तावेज आवश्यक
1. हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
2. आधार व परिवार पहचान पत्र से लिंक मोबाइल नंबर
3. परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
4. यदि महिला विवाहित है, तो ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
5. बिजली बिल का कनेक्शन नंबर
6. एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन नंबर (यदि बेरोजगार हो)
7. महिला/परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड वाहनों का विवरण
8. महिला के नाम पर रजिस्टर्ड बैंक खाता विवरण