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    छात्र के हत्यारे को आजीवन कैद-ए-बामुशक्कत

    Kairana

    कैराना। नौ वर्ष पूर्व खाने के विवाद में बलकटी से प्रहार करके मदरसे के छात्र की निर्मम हत्या करने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कैद-ए-बामुशक्कत व पच्चीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। हत्यारा घटना के बाद से ही कारागार में बंद है।

    जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुंडीर ने बताया कि 26/27 अप्रैल 2014 की रात्रि में कैराना कस्बे के कांधला रोड पर स्थित मदरसा जामियातुल इमाम रहमतुल्लाह अल इस्लामिया में 21 वर्षीय छात्र सालिम की बलकटी से प्रहार करके निर्मम हत्या कर दी गई थी। मदरसे के मुफ्ती मोहम्मद इफ्तखार ने कोतवाली में घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने सालिम की हत्या के आरोप में मदरसे के ही छात्र कासिम पुत्र अलाऊद्दीन निवासी ग्राम कोट मुकारपुर तहसील छछरौली जिला यमुनानगर हरियाणा को हत्या में प्रयुक्त बलकटी के साथ गिरफ्तार किया था।

    पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि उसका सालिम के साथ खाने को लेकर झगडा हो गया था, जिस कारण उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी का चालान करके जेल भेज दिया। बाद में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अजय कुमार चौहान ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह कोर्ट के समक्ष पेश किए गए। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(रेप एंड पॉक्सो) रेशमा चौधरी की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने एवं पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद आरोपी कासिम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व पच्चीस हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।

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