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    युवती से गैंगरेप के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा

    Kairana News
    सांकेतिक फोटो

    कैराना (सच कहूँ न्यूज)। पांच वर्ष पूर्व अपहरण करके युवती के साथ में सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) किये जाने के मामले में कोर्ट ने आरोप सिद्ध पाए जाने पर दो आरोपियों को आजीवन कारावास व तीस-तीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।जिला शासकीय अधिवक्ता(अपराध) संजय चौहान एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुण्डीर ने बताया कि 02 अक्टूबर 2018 को क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली कैराना पर मुकदमा दर्ज कराया था। Kairana News

    बताया कि 01 अक्टूबर 2018 को प्रातः करीब पांच बजे उसकी पुत्री अपने चाचा के यहां पानी लेने के लिए गई थी। इसी दौरान गांव मवी निवासी नदीम व तासीम वहां पहुंचे तथा उसकी पुत्री को गाड़ी में डालकर ले गए। इसके बाद दोनों आरोपियों ने एक धार्मिक स्थल पर ले जाकर उसकी पुत्री के साथ में जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। Kairana News

    यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एससी-एसटी विशेष) श्रीमती रेशमा चौधरी की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल दस गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। गुरुवार को न्यायाधीश ने पत्रावलियों का अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी नदीम व तासीम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व तीस-तीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News

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