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    Jaisalmer Section 163: जैसलमेर में धारा 163 लागू, मजिस्ट्रेट ने जारी किया सख्त आदेश! जानें क्या है कारण?

    Jaisalmer Police

    Rajasthan Section 163 Order: जैसलमेर (राजस्थान)। जैसलमेर जिले के बासनपीर जूनी क्षेत्र (Jaisalmer Basanpeer Communal Clash) में हालिया साम्प्रदायिक तनाव की पृष्ठभूमि को देखते हुए प्रशासन ने सावधानीपूर्वक धारा 163 के अंतर्गत निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, नारेबाज़ी, पोस्टर-बैनर लगाने, या सार्वजनिक सभा आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है। Jaisalmer Section 163

    उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि 10 जुलाई को दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। विवाद एक विद्यालय के समीप छतरी निर्माण को लेकर उत्पन्न हुआ था, जिसमें कथित रूप से एक समुदाय के लोगों ने महिलाओं को आगे करके पथराव किया। इस घटना से क्षेत्र में आपसी तनाव गहरा गया।

    स्थिति को नियंत्रित करने एवं किसी भी संभावित अशांति को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाए हैं। प्रशासन का मानना है कि कुछ असामाजिक तत्व क्षेत्र की शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग कर सकते हैं, जिससे जनसामान्य की सुरक्षा पर संकट उत्पन्न हो सकता है। Jaisalmer Section 163

    जारी आदेश के अनुसार | Jaisalmer Section 163

    • कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर सार्वजनिक स्थल पर नहीं घूमेगा।
    • बिना पूर्व अनुमति के कोई रैली, जुलूस, सभा या प्रदर्शन आयोजित नहीं किया जाएगा।
    • सिख समुदाय को धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट दी गई है।
    • लाउडस्पीकर, भड़काऊ भाषण या साम्प्रदायिक नारेबाज़ी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।
    • एक स्थान पर पाँच या उससे अधिक व्यक्ति बिना अनुमति के एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
    • प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

    इस निर्णय का उद्देश्य क्षेत्र में शांति और सद्भाव बनाए रखना है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

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