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    लंदन में माल्या की संपत्तियों की तलाशी-जब्ती की ब्रिटिश अफसरों को मंजूरी

    Mallya's property

    इन संपत्तियों में लेडीवॉक,ब्राम्बले लॉज भी शामिल

    नई दिल्ली।

    भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज लेकर इंग्लैंड भाग जाने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या के लिए बुरी खबर है क्योंकि उनकी उम्मीद के विपरीत ब्रिटिश हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ब्रिटिश अधिकारी लंदन स्थित उनकी संपत्तियों की जांच और जब्त कर सकते हैं।ब्रिटिश हाईकोर्ट ने भारतीय बैंकों की अर्जी पर गुरुवार को अपना फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि बैंकों के संगठन विजय माल्या से संबंधित संपत्तियों की जांच और नियंत्रण के लिए तलाशी ले सकते हैं।मिलेगी पुलिस की मददसाथ ही कोर्ट ने कहा कि ब्रिटिश अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई के दौरान जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। हालांकि, कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया है कि बैंक उसके इस आदेश का इस्तेमाल अपनी रिकवरी के लिए नहीं कर सकेंगे।अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी और उसके अधीन काम करने वाला किसी भी जांच एजेंसी का अधिकारी लंदन स्थित माल्या की संपत्तियों की जांच और जब्ती की कार्रवाई कर सकता है। उसकी इन संपत्तियों में लेडीवॉक, ब्राम्बले लॉज भी शामिल हैं।

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