हमसे जुड़े

Follow us

16.3 C
Chandigarh
Sunday, March 15, 2026
More
    Home देश सिसोदिया की न...

    सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ी

    Manish Sisodia Case
    Manish Sisodia: मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला!

    नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली शराब नीति-2021-22 में कथित अनियमितताओं के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अलग-अलग गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत की अवधि सोमवार को 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गयी। राउस एवेन्यू स्थित एम. के. नागपाल की विशेष अदालत ने 51 वर्षीय श्री सिसोदिया की सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में उनकी न्यायिक हिरासत दो हफ्ते बढ़ाने का आदेश दिया। इसके साथ ही आरोपी नेता को 17 अप्रैल को अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया। विशेष अदालत ने आबकारी नीति कथित अनियमितताओं के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज प्राथमिकी में श्री सिसोदिया की जमानत याचिका 31 मार्च को खारिज कर दी थी।

    यह भी पढ़ें:– Yamunanagar News: खनन माफिया ने माइनिंग विभाग के नाके पर लगाई आग

    क्या है मामला

    विशेष अदालत सिसोदिया के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिका पर बुधवार यानी 05 अप्रैल को सुनवाई करेगी। सिसोदिया को सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। बाद में सिसोदिया को विशेष अदालत में पेश किया गया था, जहां उन्हें सीबीआई के अनुरोध पर चार मार्च तक केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में भेजा था, जिसकी अवधि समाप्त होने पर दो दिनों की और सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। सीबीआई हिरासत समाप्त होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

    सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) श्री सिसोदिया से पूछताछ की थी। बाद में विशेष अदालत ने ईडी की याचिका पर सिसोदिया को उसकी हिरासत में भेजा दिया था। उन्हें ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद इस मामले में भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। शीर्ष अदालत ने 28 फरवरी को श्री सिसोदिया की रिट याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष गुहार लगा सकता है।

    सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई की जांच के तरीकों पर सवाल उठाते हुए राहत की उम्मीद में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। (Manish Sisodia) शीर्ष अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद सिसोदिया ने बाद में उसी दिन उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था।

    सीबीआई ने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-2022 (विवाद के बाद दिल्ली सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया था) में कथित अनियमितता के मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी रविवार को करीब आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद देर शाम गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 17 अक्टूबर 2022 को सिसोदिया से पूछताछ की थी। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को सिसोदिया और अन्य 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

    अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here