चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Right to Service Act: हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश में, हिसार तहसील के नायब तहसीलदार द्वारा समयबद्ध सेवा प्रदान न किए जाने पर कड़ी कार्रवाई की है। यह मामला हिसार के गांव बीड़ में भूमि हस्तांतरण एवं म्युटेशन प्रक्रिया में हुई देरी से संबंधित है। Chandigarh News
आयोग के प्रवक्ता ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हिसार निवासी सुमेधा जिंदल द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयोग ने पाया कि नायब तहसीलदार नवदीप द्वारा दी गई जानकारी तथ्यों के विपरीत थी। उन्होंने यह कहा था कि दि हिसार एनिमल हसबैंड्री को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड के नाम भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया जून 2024 से शुरू होकर अक्टूबर 2024 में पूर्ण हुई, जबकि उस अवधि में वास्तव में केवल कुछ ही विक्रय विलेख हुए थे। Chandigarh News
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