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    छापामार कार्रवाई में निलंबित नायब तहसीलदार को कोर्ट से राहत

    Naib Tehsildar

     सीएम ने किया था निलंबित, हाईकोर्ट ने आर्डर पर लगाई रोक

    •  करनाल तहसील में छापा मारकर नायब तहसीलदार को सीएम खट्टर ने किया था निलंबित

    •  नायब तहसीलदार पुनिया पहुंचे हाईकोर्ट, अदालत ने मामला सुनने के बाद सीएम के फैसले पर लगाई रोक

    चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा गत दिनों करनाल तहसील में छापा मार कार्रवाई के दौरान निलंबित किए गए नायब तहसीलदार को प्रदेश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देते हुए निलंबन के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर 2019 को प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की तर्ज पर छापामार कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया था। जिसके बाद नायब तहसीलदार ने निलंबन के विरुद्ध हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटकाया।

    • जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल तहसील में छापेमारी की थी।
    • नायब तहसीलदार हवा सिंह पुनिया को निलंबित कर दिया था।
    • इस पर हवा सिंह पुनिया का कहना था ।
    • बीते 16 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री ने अचानक छापा मार दिया था।
    • सच्चाई जाने बगैर सिर्फ एक शिकायत पर ही उसे व कई अन्य तहसील कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था।

    ये था मामला

    बता दें कि नायब तहसीलदार हवा सिंह पुनिया के खिलाफ ये आरोप था कि 9064 नंबर पर 4 दिसंबर 2019 को रजिस्ट्री करवाई थी। रजिस्ट्री का अभी तक डिलीवरी नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि जिस व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री उसे ही या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दी जा सकती है। शिकायतकर्ता अशोक का उस रजिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था। वह रजिस्ट्री मांग रहा था। रजिस्ट्री के मालिक की तरफ से साफ कहा गया है कि उनको तहसील स्टाफ से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है।

     

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