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    नेशनल हेराल्ड मामला: शिवकुमार पेश नहीं हुए, मांगा दो सप्ताह का समय

    बेंगलुरू (एजेंसी)। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सोमवार को कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी समक्ष पेश नहीं होने की बात स्वीकार करते हुये कहा कि वह केंद्रीय एजेंसी के समक्ष खुद को उपलब्ध कराने के पहले से तय राजनीतिक बाध्यताओं के चलते दो सप्ताह का समय मांगेंगे। उन्होंने कहा, ‘मैं ईडी के सम्मन का सम्मान करता हूं। मुझे यह पता है, लेकिन मेरी व्यस्तता है । इस कार्यक्रम में एक लाख से अधिक लोग शामिल होंगे (एक पार्टी कार्यकर्ता का जन्मदिन पर), और मेरे एआईसीसी अध्यक्ष (मल्लिकार्जुन खड़गे) कर्नाटक में हैं। उन्होंने यहां मीडिया के एक वर्ग से बातचीत में कहा,‘मेरे भी राजनीतिक दायित्व हैं। मैं ईडी के सम्मन से नहीं भागूंगा। मैं उन्हें जवाब दूंगा,ह्व उन्होंने कहा, ‘मैं अपनी जिम्मेदारी जानता हूं। इसलिए मैं समय मांगता हूं। मैं सम्मन छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन यह अपरिहार्य है।

    क्या है मामला

    शिवकुमार ने आगे कहा कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ईडी के सम्मन का सम्मान किया था जबकि वह इसके कर्नाटक चरण के प्रभारी थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने ईडी द्वारा मांगे गए दस्तावेजों को पहले ही भेज दिया था। उन्होंने कहा, ‘जब भी वे मुझे अगली तारीख देंगे, मैं निश्चित रूप से एजेंसी के सामने खुद को उपलब्ध कराऊंगा। ईडी ने 7 नवंबर को डीके बंधुओं से यंग इंडिया को दिए गए पैसों के बारे में पूछा था। उन्होंने यह कहकर जवाब दिया था कि उन्होंने उन संगठनों को पैसा दिया जो उनके नेताओं ने जवाहरलाल नेहरू और गांधी के बाद से कर रहे है। ईडी ने डीके बंधुओं से उनकी आय के स्रोत के बारे में भी पूछताछ की। नेशनल हेराल्ड मामला भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की निजी आपराधिक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य ने धोखाधड़ी और धन का दुरुपयोग करने की साजिश रची। स्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड द्वारा पार्टी को 90.25 करोड़ रुपये की वसूली की, जिसने वसूली का अधिकार प्राप्त करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपये का भुगतान किया। विशेष रूप से, दोनों कंपनियों के हितधारक राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं। 19 दिसंबर 2015 को, गांधी परिवार को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और एक जमानत देने पर जमानत दी गई थी।

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