नवाज शरीफ मामले की सुनवाई एक माह में पूरी करने के आदेश

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इस्लामाबाद (एजेंसी)।

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत को अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई एक माह में पूरी कर लिए जाने के आदेश दिये हैं। मुख्य न्यायाधीश मियां साकिब निसार की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीठ ने रविवार को यह आदेश दिये।

न्यायालय ने शरीफ और उनकी पुत्री मरियम को लंदन जाने की भी अनुमति दी है , जहां श्रीमती शरीफ का इलाज चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष जुलाई में शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया था। इसके बाद सितम्बर में राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत में शरीफ एवं उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था।

अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए छह माह की समय-सीमा निर्धारित की थी, लेकिन यह अवधि मार्च में दो माह और मई में एक माह के लिए बढ़ा दी गयी, जिसकी मियाद भी रविवार को समाप्त हो गयी। बहरहाल अदाल त ने सुनवाई पूरी करने के लिए और समय दिये जाने की मांग की है।
पाकिस्तान के समाचारपत्र ‘डान’ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी किये जाने के संदर्भ में छह सप्ताह का समय दिये जाने संबंधी श्री शरीफ के वकील ख्वाजा हरीश की याचिका खारिज कर दी और एक माह के भीतर अंतिम फैसला सुनाये जाने के आदेश दिये हैं।

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