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    विदेशों से भारत आने वालों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी

    New guidelines issued for those coming to India from abroad
    नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सरकार ने विदेशों से भारत आने वालों के लिए कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आज नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन से छूट के लिए यात्रा शुरू करने से पहले ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि नए दिशा-निर्देश 08 अगस्त से लागू होंगे। इसके तहत सिर्फ कुछ ही श्रेणी के यात्रियों को अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन से छूट दी जाएगी। छूट के लिए यात्रियों को यात्रा शुरू करने से कम से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सिर्फ गर्भवती महिलाओं, गंभीर रूप से बीमार लोगों और 10 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के माता-पिता तथा जिनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो उन्हें ही इससे छूट मिलेगी। अन्य यात्रियों को सात दिन तक संस्थागत क्वारंटीन में अनिवार्य रूप से रहना होगा। इसके अलावा यदि कोई यात्री विमान में सवार होने से 96 घंटे पहले कोविड-19 की जाँच कराता है और उसकी रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उसे भी संस्थागत क्वारंटीन से छूट मिल जाएगी। उसे घर पर ही 14 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा।

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