Haryana Government Order: चंडीगढ़ (सच कहूँ/देवी लाल बारना)। हरियाणा सरकार ने राज्य में हरियाणा रोडवेज की बसें चलाने वाले सभी चालकों के लिए सीट बेल्ट लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग (Haryana Transport Department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किए गए। आदेश के मुताबिक, सीट बेल्ट न लगाने पर चालक पर 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, चालक के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। यदि किसी बस में सीट बेल्ट की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए चालक को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ऐसी स्थिति में जुर्माने की जिम्मेदारी संबंधित रोडवेज वर्कशॉप प्रबंधक की होगी। वर्तमान में हरियाणा रोडवेज के पास लगभग 4000 से 4500 बसें हैं, जो 24 डिपो के माध्यम से प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में संचालित की जा रही हैं। Haryana Roadways
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