आयकर छूट पर रोक संबंधी याचिका की त्वरित सुनवाई नहीं

Land Scam, Supreme Court, Punishment, Chief Secretary

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को आयकर में छूट पर रोक संबंधी याचिका की त्वरित सुनवाई से आज इन्कार कर दिया और इसके लिए 11 जनवरी 2017 की तारीख मुकर्रर की।
याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13ए और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत राजनीतिक दलों को आयकर में छूट दिये जाने के प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली दो-सदस्यीय विशेष पीठ ने पेशे से वकील श्री शर्मा की याचिका की त्वरित सुनवाई से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि ये पुराने कानून हैं और उसे शीतकालीन छुट्टी के दौरान इस मामले की त्वरित सुनवाई करने की जरूरत नहीं नजर आ रही है। (वार्ता) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here