हमसे जुड़े

Follow us

18.8 C
Chandigarh
Wednesday, February 4, 2026
More
    Home राज्य राजस्थान प्रतिबंधित क्...

    प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई व्यक्ति नहीं करेगा आवागमन : कलक्टर

    अंतरराष्ट्रीय सीमा पर धारा 144 लागू

    • कृषि कार्य के लिए सुरक्षा अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी
    • उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध होगी कार्रवाई
    • आदेश 29 जुलाई तक रहेंगे प्रभावी

    श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानाराम ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से 2 किलोमीटर की पट्टी में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। 30 मई को जारी किए गए आदेश में जिला कलक्टर ने लिखा है कि उन्हें ये प्रतीत कराया गया है कि कुछ घुसपैठिये एवं राष्ट्र  विरोधी तत्व सीमा पार कर इस क्षेत्र में राष्ट्र  विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं, जिससे जनसुरक्षा एवं शान्ति भंग होने का पूर्ण अनदेशा है।

    आदेशानुसार शाम 7 से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई व्यक्ति आवागमन नहीं करेगा। कृषि कार्य के लिए सुरक्षा अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। शाम 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई व्यक्ति पटाखे बैण्ड नहीं चलाएगा। ये प्रतिबंध केंद्र व राज्य के कार्मिकों पर प्रभावी नहीं होंगे। ये आदेश 29 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे।

    पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध

    जिला कलक्टर व जिला मेजिस्ट्रेट ज्ञानाराम ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय सीमा में पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। श्रीगंगानगर जिले के किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए संपर्क स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्घ विधिनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश आगामी 2 माह के लिए प्रभावी होंगे।

    पीसीओ धारक रखेंगे पूर्ण विवरण

    कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानाराम ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के उपखण्ड गंगानगर, करणपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ व घड़साना के अंतर्गत पीसीओ धारक राष्ट्रीय उच्च मार्ग 15 के पश्चिम में स्थित पीसीओ एवं शहर के समस्त पीसीओ के मालिक ऐजेंट प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय कॉल का विवरण संधारित करेंगे। रजिस्ट्रर में पूरा विवरण इन्द्राज करना होगा।

    टॉवर-पानी की टंकियों पर चढ़ने पर रहेगा प्रतिबंध

    जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानाराम ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई भी व्यक्ति ऊंचे टॉवर व ऊंची पानी की टंकियों पर चढ़ने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। विभाग के अधीकृत व्यक्ति के अलावा कोई भी नागरिक उच्चे टॉवर व पानी की टंकियों पर नहीं चढ़ सकेगा। ये आदेश आगामी 29 जुलाई तक प्रभावशील रहेंगे।

    Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।