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    आरटीआई में लापरवाही : एसपी-डीएसपी को नोटिस

    29 जून को वीडियो कांफ्रेसिंग से होगी अगली सुनवाई

    ऐलनाबाद(सच-कहूँ न्यूज)। राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई के एक मामले में डीएसपी व एसपी को नोटिस किया है। राज्य जनसूचना अधिकारी के रूप में डीएसपी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पुलिस अधीक्षक अपना पक्ष रखेंगे। मामले की सुनवाई 29 जून को होगी। आयोग की ओर से मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए की जाएगी। आरटीआई एक्टिविस्ट सुरेंद्र सरदाना एडवोकेट की अपील पर आयोग ने नोटिस जारी किया है।

    ऐलनाबाद निवासी सुरेंद्र सरदाना ने 26 दिसंबर 2016 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आरटीआई में कुछ जानकारी मांगी थी। मांगी गई जानकारी न मिलने पर उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रथम अपील 13 फरवरी को दाखिल की। इसके बावजूद उन्हें सूचना नहीं मिली। जिस पर सुरेंद्र सरदाना ने 6 अप्रैल 2017 को राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल की, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया है। अब 29 जून को मुख्य सूचना आयुक्त समीर माथुर मामले की सुनवाई करेंगे।

    क्या मांगा है आरटीआई में

    सूचना का अधिकार जागृति मंच ऐलनाबाद के अध्यक्ष सुरेंद्र सरदाना एडवोकेट ने पुलिस विभाग से चालान काटने को लेकर जानकारी मांगी थी। उन्होंने पूछा कि पुलिस विभाग में किस रेंक के अधिकारी या कर्मचारी को वाहनों के चालान काटने की शक्ति प्राप्त है। ऐसी शक्ति किस एक्ट के तहत प्रदान की गई है। इसके साथ ही यह भी जानकारी मांगी गई थी कि जब पुलिस कर्मियों द्वारा नाकेबंदी करके वाहनों के चालान काटे जाते हैं, तब क्या इसकी उच्चाधिकारियों से लिखित अनुमति ली जाती है या वे अपने स्तर पर ही नाकेबंदी करके चालान काटते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट संशोधित-2016 के तहत चालान काटने की शक्ति किन्हें प्राप्त है। आरटीआई में हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन की प्रति की मांग की गई थी जिसमें पुलिस को चालान काटने की शक्तियां मिली हुई हैं।

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