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Monday, February 16, 2026
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    Nuh Crime News: नूंह की अदालत ने हत्या के 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

    Kairana
    Kairana: चोरी, गोवध, पशु क्रूरता व अवैध हथियार बरामदगी के पांच आरोपियों को कारावास व अर्थदंड

    वर्ष 2020 में जिला के आटा गांव में हुई थी हिंसक झड़प में की थी हत्या

    नूंह (सच कहूँ/संजय कुमार मेहरा)। Nuh News: जिला अदालत ने गुरुवार को हत्या के 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही हर दोषी पर 55-55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। हिंसक झड़प के बीच हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था।

    जानकारी के अनुसार जिले के आटा गांव में 15 सितंबर 2020 में हरिजन व वाल्मीकि समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इस दौरान वेदराम पुत्र हेतराम की हत्या कर दी गई। यह घटना तब हुई, जब त्रिलोक निवासी गांव आटा के नौ साल के बच्चे प्रिंस पुत्र गौतम ने पीट दिया था। इसके बाद पीडि़त गौतम और बीर सिंह ने त्रिलोक से इसका कारण पूछा तो त्रिलोक ने बीर सिंह को थप्पड़ मार दिया। गालियां भी दीं। इस घटना के अगले दिन 16 सितंबर 2020 को शाम करीब सात बजे राकेश और राजेश नामक व्यक्ति को हरिजन चौपाल के पास लाठी, सरियों और डंडों से बुरी तरह पीटा गया। इसी दौरान लोकेश के साथ भी मारपीट की गई। Nuh News

    वेदराम नामक व्यक्ति दुकान से सामान लेने गया था। तभी त्रिलोक, दुष्यंत, ओमपाल, अजय, प्रकाश, सतबीर, हितेश, तरुण उर्फ बन्टी, प्रवीण, राहुल, मनोज, और विजय सहित कई लोगों ने लाठी, डंडे, सरियों, फरसा और ईंट-पत्थरों से उन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल वेदराम को उनके बेटे पोप सिंह ने ग्रामीणों के सहयोग से सोहना के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया। गंभीर हालत को देखते हुए वे उसे मेदांता मेडिसिटी ले आए। यहां डॉक्टरों ने वेदराम को मृत घोषित कर दिया।

    उधर, इस घटना की सूचना मिलने पर थाना रोजका मेव की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पाया कि घटनास्थल पर खून और ईंट-पत्थर बिखरे हुए थे। पोप सिंह की लिखित शिकायत और मृतक वेदराम के मेडिको-लीगल रिपोर्ट के आधार पर थाना रोजका मेव में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सबूत जुटाए, जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी की। लगभग साढ़े चार साल की सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने 15 जुलाई को त्रिलोक कुमार उर्फ तरुण, विजय सिंह, निरंजन, राहुल, अजय कुमार, हितेश, प्रवीण गौतम, प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश, पंकज, दुष्यंत कुमार, सतवीर सिंह चौहान और नरवीर को दोषी ठहराया। गुरुवार को इन सभी को आजीवन कारावास और -55-55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। Nuh News

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