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    शिक्षण संस्थाओं और मॉल्स में संचालित हो सकेंगे कार्यालय

    Jaipur News
    Sanjeevani scam case: सीएम गहलोत की अपील पर सुनवाई पूरी

    जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में गैर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एवं मॉल्स में संचालित कार्यालयों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं हैल्थ प्रोटोकॉल की पालन के साथ अनुमति देने के निर्देश दिए हैं।गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रवासियों के आवागमन एवं लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों एवं आमजन के सहयोग से प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप प्रदेश में कुछ और आवश्यक गतिविधियों को अनुमत किया जा सकता है।

    उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में अशैक्षणिक गतिविधियों के लिए एवं मॉल्स में संचालित कार्यालयों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पैदल घर लौट रहे श्रमिकों की पीड़ा को समझा और उन्हें ट्रेनों एवं बसों के माध्यम से भेजने के साथ ही उनके लिए कैम्प एवं भोजन आदि की व्यवस्था की। इसके चलते अब पैदल जाने वाले श्रमिकों की संख्या काफी कम हो गई है। हमने उपखण्ड अधिकारियों को इन व्यवस्थाओं का जिम्मा दिया था, जिसे उन्होंने बेहतर ढंग से निभाया है।

    इन शिविरों के कारण अब श्रमिक पैदल चलने की बजाय बस एवं ट्रेन के जरिए अपने गंतव्य पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहे हैं कि ट्रेनों के साथ ही श्रमिक स्पेशल बसों के माध्यम से जल्द से जल्द श्रमिकों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाए। बैठक में बताया गया कि बसों को लेकर सहमति के लिए मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारियों के स्तर पर मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से बात हुई है।

     

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