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    पेन-आधार लिंक का चक्कर बन ना जाना घनचक्कर, खाली हो सकता है आपका अकाउंट!

    PAN-Aadhaar-Linking

    नई दिल्ली। सरकार ने जनहित में सूचना जारी कर रखी है कि (PAN Aadhaar Linking) अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 30 जून तक इसे आधार से लिंक करना जरूरी है। इसी का लाभ उठाकर स्कैमर्स लोगों को निशाना बना रहे हैं। एसबीआई के नाम से पैन कार्ड अपडेट का मैसेज तेजी से सकुर्लेट हो रहा है, सतर्क रहें नहीं तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है।

    बता दें कि देश में सरकार के नए प्रोसेस से साइबर अपराधी सक्रिय हो जाते हैं ये ठग लिंक भेजकर या फोन करके लोगों से संपर्क करते हैं और आॅनलाइन बैंक खाते से जमापूंजी खाली कर देते हैं ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है।
    गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का प्रोसेस चल रहा है इसके लिए 30 जून आखिरी तारीख तय की गई है। इस दौरान लिंक नहीं किया गया तो एक हजार रुपये जुमार्ना देना पड़ेगा। ऐसे में अब साइबर अपराधियों द्वारा लोगों को जुमार्ने से बचा कर लिंक कराने का प्रलोभन देकर ठगा जा रहा है।

    ऐसे हो रही है ठगी

    इसमें ठगों द्वारा लोगों को कॉल या फिर लिंक भेजा जा रहा है जिसमें फंस कर लोग पूंजी गंवा रहे हैं। नोएडा की रहने वाली आशिका आनंद गुप्ता ने बताया कि उन्हें पैन कार को आधार से लिंक करने के लिए अनजान नंबर से लिंक आया। उसे लगा कि यह लिंक आयकर विभाग ने भेजा है। ऐसे में उन्होंने तत्काल उस लिंक पर क्लिक कर दिया। लिंक पर क्लिक करते ही एक वेब पेज खुला जिसमें उन्होंने अपने आधार कार्ड पैन कार्ड और डेबिट कार्ड डिटेल भर दी। इसके बाद उनके पास 95 हजार 651 रुपये कटने का मैसेज आया तो उन्हें समझ में आ गया कि वो साइबर फ्रॉड का शिकार हो गई हैं। ठग लोगों से कहते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक करना है इसके लिए एक कोड आएगा वो शेयर करना होगा जिसके बाद निशुल्क पैन आधार से लिंक हो जाएगा अमित कहते हैं कि यह कहानी महज ओटीपी पाने के लिए ठगों द्वारा सुनाई जाती है

    सतर्क रहें?

    साइबर एक्सपर्ट के अनुसार किसी भी तरह के दस्तावेज अटैच करने वाले किसी भी लिंक को क्लिक न करें। इसके लिए रजिस्टर्ड साइट्स और एजेंट्स के जरिए रिकार्ड को अपडेट करवाएं। इसके अलावा किसी भी तरह का ओटीपी आने पर उसे शेयर न करें। फोन पर अपनी व्यक्तिगत डिटेल्स किसी से शेयर न करें। पैन कार्ड और आधार लिंक करने के लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर चेक करें। यदि यह पहले से ही लिंक्ड है तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अगर यह लिंक नहीं है तो इसको आप आॅनलाइन आधिकारिक वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं।

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