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    ‘पीएम केयर्स फंड’ वैधता को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

    Supreme Court
    Supreme Court : मोबाइल लोकेशन साझा करना जमानत की शर्त नहीं : उच्चतम न्यायालय

    नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने ‘पीएम केयर्स फंड’ की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी. आर. गवाई की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील देवदत्त कामत से कहा कि वह इस मामले में उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं।

    कामत ने सुनवाई के दौरान पीठ के समक्ष कहा कि उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका में उठाए गए सभी मुद्दों पर गौर नहीं किया। पीठ ने कहा, ‘ शायद आप सही कह रहे हैं कि सभी मुद्दों पर विचार नहीं किया गया। हमें नहीं पता कि आपने बहस की थी या नहीं। आप इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं।” इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में विभिन्न मंत्रालयों और अन्य सरकारी एजेंसियों से व्यापक स्तर पर धन ‘इधर से उधर’ करने के आरोप लगाए गए थे।

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