हमसे जुड़े

Follow us

12.4 C
Chandigarh
Saturday, February 7, 2026
More
    Home खेल पीएम किसान यो...

    पीएम किसान योजना लाभार्थियों को 31 जुलाई तक करवानी होगी ई-केवाईसी

    श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। श्रीगंगानगर जिले के पीएमकिसान योजना के 148348 लाभार्थी कृषकों को 31 जुलाई तक ई-केवाईसी करवाना जरूरी हैं। प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख मनोज कुमार मीणा ने बताया कि अब तक जिले में सिर्फ 54369 किसानों ने ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण की है। 31 जुलाई तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले किसानों को अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा।

    घर बैठे कर सकते हैं ई-केवाईसी

    लाभार्थी किसान दो तरीकों से पीएमकिसान योजना के लिए ई-केवाईसी पूरी कर सकते है। किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी अपनी ई-केवाईसी करवा सकते है।इसके अलावा ई-केवाईसी प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन पीएमकिसान की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरी की जा सकती है। इसके लिए आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। लिंक होने के बाद लैपटॉप, मोबाइल से ओटीपी के जरिए घर बैठे ई-केवाईसी पूरी कर सकते है।

    ये है ई-केवाईसी की प्रक्रिया

    ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जायें। यहां ई-केवाईसी का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद अपना आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद एक और आधार ओटीपी आएगा। आधार ओटीपी दर्ज करने के बाद ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी। क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इस योजना के तहत सभी पात्रा लाभार्थी कृषकों को 2-2 हजार की तीन किस्तें साल में (कुल 6,000 रुपए) दी जाती है। योजना के पात्रा लाभार्थी कॉमन सर्विस सेन्टर के जरिए या आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते है।

    योजना में सभी किसानों को मिलता है फायदा

    शुरूआत में पीएम किसान योजना का लाभ केवल लघु एवं सीमान्त किसान परिवार (पति-पत्नी एवं अवयस्क संतति) के लिए था। इसमें वो किसान शामिल थे जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी। जून 2019 में स्कीम को रिवाइज कर सभी किसान परिवारों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। हालांकि संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर बैठे किसान परिवार, राज्य या केन्द्र सरकार एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्वायत्त निकायों के अधिकारी-कर्मचारी, डॉक्टर, इंजिनियर और वकील जैसे प्रोफेशनल्स के साथ-साथ 10,000 रुपए से अधिक की मासिक पेंशन वाले रिटायर्ड पेंशनर्स और इनकम टैक्स भरने वालों को भी इस स्कीम से बाहर रखा गया।

    अपात्र लाभार्थियों को हस्तांन्तरित राशि की हो रही वसूली

    जिले में पीएमकिसान योजना में भौतिक सत्यापन एवं सामाजिक अंकेक्षण में कुल 3834 किसानों का विभिन्न कारणों से अपात्र घोषित किया गया है। अपात्र घोषित किसानों से कुल 3,30,34,000 रुपए की वसूली की जानी है। इन अपात्र किसानों से संबंधित तहसीलदार द्वारा नोटिस के माध्यम से वसूली की प्रक्रिया की जा रही है।

    अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here