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    प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को आदर्श आचार संहिता के प्रति किया सजग

    Jaipur News
    मुख पृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम व पता जरूर लिखा हो

    जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। विधानसभा आम चुनाव 2023 (Assembly Election 2023) हेतु आदर्श आचार संहिता की पालना, जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127- क के प्रावधानों के अन्तर्गत पम्पलेटों, पोस्टरों, इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में बैठक का आयोजन हुआ। जिला परिषद में आयोजित बैठक में जिले के प्रिंटिंग प्रेस संचालक मौजूद रहे। Jaipur News

    मुख पृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम व पता जरूर लिखा हो | Jaipur News

    अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) मोहम्मद अबू सुफियान चौहान ने कहा कि बैठक में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को आदर्श आचार संहिता एवं एमसीएमसी कमेटी के विधिक प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही अवगत करवाया गया कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पेम्पलेट्स अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा जिसके मुख पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। Jaipur News

    उन्होंने कहा कि प्रकाशक के पहचान की घोषणा मय दो पहचान वाले व्यक्तियों द्वारा सत्यापित डुप्लीकेट प्रतियों में हो एवं दस्तावेज के मुद्रण पश्चात मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ उक्त घोषणा की प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी गयी हो। आयोग के आदेशों का उल्लघंन कर्ताओं के खिलाफ संबंधित प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। Jaipur News

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