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    चेन्नई में चुनावी अभियानों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य: चुनाव आयोग

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    Chennai चेन्नई में चुनावी अभियानों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य: चुनाव आयोग

    चेन्नई। चेन्नई जिला चुनाव अधिकारी और ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के आयुक्त जे. कुमारगुरुबरन ने कहा है कि राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को चुनाव प्रचार से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन के लिए ‘सुविधा’ पोर्टल के माध्यम से कम से कम 48 घंटे पहले अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें होटलों जैसे निजी स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम भी शामिल हैं। कुमारगुरुबरन ने स्पष्ट किया है कि निजी स्थानों पर राजनीतिक कार्यक्रमों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आयोजकों को सख्ती से सलाह दी गई है कि वे प्रलोभन, जैसे कि टोकन या सामग्री के वितरण के किसी भी संदेह से बचने के लिए मंजूरी प्राप्त करें।

    उन्होंने कहा, “राजनीति से जुड़े किसी भी कार्यक्रम को अधिमानत: अनुमति प्राप्त करने के बाद ही आयोजित किया जाना चाहिए।” उन्होंने उल्लेख किया कि पूर्ण दस्तावेजों और आवश्यक अनापत्तियों के साथ आवेदन ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए। मंच या सार्वजनिक भागीदारी वाले बड़े आयोजनों के लिए सक्षम अधिकारियों से प्रमाणन के साथ-साथ पुलिस की मंजूरी की भी आवश्यकता होगी ताकि यातायात और जनता प्रभावित न हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ‘सुविधा’ पोर्टल के माध्यम से या उचित प्रक्रिया के बिना जमा किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो अनुमति आमतौर पर कुछ घंटों के भीतर दे दी जाती हैं, जबकि अस्वीकृति के कारणों को पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाता है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनावी कार्यक्रमों के स्तर, विशेष रूप से स्टार प्रचारकों वाले कार्यक्रमों के आधार पर पर्याप्त पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।