Rahul Gandhi की संसदीय सदस्यता रद्द, क्या 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी?

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नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेता Rahul Gandhi को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय (lok sabha MP) ने राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी है। आज लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी। गुरुवार (23 मार्च) को सूरत की एक अदालत ने उन्हें आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।

2 साल से ज्यादा की सजा हुई |

सूरत कोर्ट के फैसले के बाद Rahul Gandhi की लोकसभा सदस्यता अधर में लटक गई थी। दरअसल, जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक अगर किसी भी मामले में सांसद और विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो उनकी सदस्यता (संसद और विधान सभा से) रद्द कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, सजा पूरी होने के बाद छह साल तक वे चुनाव लड़ने के भी अयोग्य हैं। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे।

सुप्रीम कोर्ट स्टे दे दे तो भी उनकी सदस्यता बच सकती है | Rahul Gandhi

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। हालांकि, Rahul Gandhi के लिए सदस्यता बरकरार रखने के सभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं। वे अपनी राहत को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, जहां सूरत सत्र न्यायालय के फैसले पर रोक लगने पर सदस्यता बचाई जा सकती है। अगर हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे दे दे तो भी उनकी सदस्यता बच सकती है, लेकिन अगर उन्हें ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी 8 साल के लिए पात्र नहीं रहेंगे।

राहुल ने 2019 में क्या बयान दिया था? Rahul Gandhi

13 अप्रैल, 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में कहा, ‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का उपनाम आम क्यों है? सारे चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है? राहुल के बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। अपनी शिकायत में, भाजपा विधायक ने आरोप लगाया था कि 2019 में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कथित तौर पर यह कहकर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया था।

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