रांची। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आगामी 6 अगस्त 2025 को झारखंड के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में एक मानहानि मामले में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होंगे। यह मामला वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। Rahul Gandhi News
चाईबासा निवासी प्रताप कटियार द्वारा 9 जुलाई 2018 को दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन के दौरान कहा था- “कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। यह केवल भाजपा में ही संभव है।” शिकायतकर्ता ने इसे अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक और मानहानिपूर्ण वक्तव्य बताया। शिकायत के आधार पर चाईबासा कोर्ट ने अप्रैल 2022 में जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन राहुल गांधी की ओर से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गई।
वारंट और अदालती कार्यवाही | Rahul Gandhi News
राहुल गांधी के अनुपस्थित रहने पर अदालत ने फरवरी 2024 में गैर-जमानती वारंट जारी किया। इसके खिलाफ राहुल गांधी के अधिवक्ता ने कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग की, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। बाद में यह मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुँचा, जहाँ से राहुल गांधी को कुछ समय के लिए राहत मिली थी। लेकिन मार्च 2024 में हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद पुनः चाईबासा कोर्ट में सुनवाई आरंभ हुई। अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें अब निजी रूप से उपस्थित होना होगा।
मामला: मानहानि केस (2018 की टिप्पणी को लेकर)
शिकायतकर्ता: प्रताप कटियार, चाईबासा निवासी
वारंट: पहले जमानती (2022), फिर गैर-जमानती (2024)
अगली सुनवाई: 6 अगस्त 2025, राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य
इस केस को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज़ हैं। भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही दलों के समर्थकों की नज़र अब 6 अगस्त की सुनवाई पर टिकी हुई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी कोर्ट में अपनी बात किस प्रकार रखते हैं और इसका आगे क्या प्रभाव होता है। Rahul Gandhi News