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    Rajasthan High Court: राजस्थान के एमएसबीयू के निलंबित कुलपति को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला!

    Rajasthan High Court sachkahoon

    MSBU Vice Chancellor Removal Case: जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय (एमएसबीयू) के निलंबित कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्र (Prof. Ramesh Chandra) को उनके पद से हटाने का फैसला सही है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने के बाद अपने निर्णय में कहा कि कुलपति को हटाने की प्रक्रिया विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत वैध और नियमों के अनुसार की गई थी। न्यायालय ने कहा कि अनुभाग 11ए के तहत कुलपति को हटाने के लिए विस्तृत विभागीय जांच जरूरी नहीं होती है और उसे हटाने से पहले उचित मौका दिया जाना पर्याप्त माना गया है। Rajasthan High Court

    उच्च न्यायालय ने माना कि राज्यपाल और कुलाधिपति ने एमएसबीयू अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विस्तृत जांच कराई और प्रो. चंद्र को जवाब देने और सुनवाई का अवसर भी दिया गया। आरोपों में यह कहा गया था कि उन्होंने विश्वविद्यालय के नियमों का पालन नहीं किया, संसाधनों का दुरुपयोग किया और अन्य प्रशासनिक अनियमितताएं कीं, जिससे विश्वविद्यालय को नुकसान हुआ। न्यायालय ने इस प्रक्रियात्मक पक्ष को सही ठहराया और याचिका को खारिज कर दिया। प्रो. रमेश चंद्र को मार्च 2025 में निलंबित किया गया था और बाद में नवंबर 2025 में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उन्हें पद से हटा दिया था। उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि कुलपति हटाने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना नहीं हुई है। Rajasthan High Court