दुराचार के दोषी को 20 साल की सजा

कैथल (सच कहूँ न्यूज)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय पोक्सो (Kaithal News) तथा क्राइम अगेंस्ट वुमेन जिला कैथल डॉ. गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने दुराचार के दोषी हीरा को 20 साल की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता को चार लाख रुपए मुआवजा डीएलएसए की ओर से देने के आदेश भी हुए हैं। मुआवजा राशि वसूल होने पर पीड़िता को 20 हजार रुपए मिलेंगे। जुर्माना न देने पर 5 महीने की सजा अतिरक्त काटनी होगी।

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इस बारे में शहर की एक कॉलोनी निवासी महिला ने थाना सिटी में शिकायत (Kaithal News) दर्ज करवाई थी। केस की पैरवी कर रहे डीडीए जेबी गोयल ने बताया कि शिकायतकर्ता के पास तीन लड़की व एक लड़का है। 3 जून 2020 को शिकायतकर्ता की छोटी लड़की गायब हो गई थी। उसकी घर में व आसपास काफी तलाश की परंतु वह कहीं नहीं मिली। बाद में पता चला कि उसकी लड़की को हीरा निवासी नानकपुरी कालोनी बहला फुसलाकर ले गया। भगाने में मुकेश व उसकी पत्नी सुमन का भी हाथ है। इस पर सिटी थाने में केस नंबर 226 दर्ज किया गया।

दोषी पहले से ही जेल में बंद है | Kaithal News

पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में पेश किया। मामले में कुल 22 (Kaithal News) गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे डा. गगनदीप कौर ने सबूतों और गवाहों की रोशनी में अपने 46 पेज के फैसले में हीरा को 20 साल की सजा सुनाई। दोषी पहले से ही जेल में बंद है।