दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास

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दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास

विशिष्ट न्यायालय पोक्सो हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला | Hanumangarh News

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने 17 साल की नाबालिग लडक़ी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। मामला संगरिया पुलिस थाना (Sangaria Police Station) क्षेत्र का है। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। प्रकरण के अनुसार 12 जून 2019 की रात्रि को पीडि़ता अपने घर में चारपाई पर सो रही थी। Hanumangarh News

1 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया | Hanumangarh News

तभी किसी अनजान आदमी ने घर के फोन पर कॉल की। कॉल करने वाले ने कहा कि वह उसका चाचा बोल रहा है। तुम्हारे बड़े पापा के लिए खेती का सामान लेकर जाना है, दरवाजा खोलो। जब पीडि़ता ने दरवाजा खोला तो बाहर राधेश्याम (26) पुत्र महेन्द्रसिंह निवासी हांडीखेड़ा सिरसा हरियाणा खड़ा था। राधेश्याम ने पीडि़ता को कहा कि वह उसके लिए पिज्जा-बर्गर लेकर आया है। पीडि़ता ने मना किया तो राधेश्याम उसके मुंह पर कपड़ा लपेट कर उसे जबरदस्ती मोटर साइकिल पर बैठाकर सिरसा की एक कॉलोनी में ले गया। Hanumangarh News

वहां सूने मकान में ले जाकर पीडि़ता के साथ दो बार दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपी वहां से पीडि़ता को कालांवाली व कालांवाली से सहारनपुर उत्तर प्रदेश ले गया। वहां से वजीदपुर ले गया। वजीदपुर में नौ दिन तक रखा और रोजाना दुष्कर्म किया। संगरिया पुलिस पीडि़ता को दस्तयाब कर लाई। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह पेश किए तथा 21 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी राधेश्याम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। Sangaria Rape Case

उसे आईपीसी की धारा 363 में 3 साल कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 366 में 7 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376(2)(एन) व 5एल/6 पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। कुल जुर्माना 1 लाख 5 हजार रुपए लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। Hanumangarh News

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