नई दिल्ली। RBI New Guidelines: 2000 के नोटों का प्रचलन बंद होने की घोषणा से लोगों में इसे जल्द से जल्द बदलवाने की होड़ मची हुई है। बहुत से लोग इंतजार में बैठे हैं कि कब हमारे 2000 के नोट बदल पाएंगे। हर कोई इन्हें बदलवाने के प्रयास में हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि इनकम टैक्स की नजरों से बचने के लिए अपने किसी यारे-प्यारे के हाथों नोट बदलवाने की सोच रहे हैं। लेकिन आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि यदि आपके पास भी 2000 के नोट हैं तो बदलने से पहले सावधान हो जाएं, क्योंकि 2000 के नोट बदलने वालों पर है इनकम टैक्स की नजर है।
जानकारी आईटी डिपार्टमेंट को दी जा रही है | RBI New Guidelines
सूत्रों की मानें तो इनकम टैक्स विभाग अब 2000 के नोटों पर नजर गढ़ाए बैठा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंकों में जितने भी 2000 के नोट जमा कराए जा रहे हैं उन सभी नोटों की डिटेल इनकम टैक्स विभाग के पास जा रही है। जानकार मान रहे हैं कि सरकार कालेधन पर रोक लगाने के लिए ऐसा कदम उठा रही है। बैंक में जो भी 2000 के नोट जमा कराए जा रहे हैं जमा करने वाले की जानकारी के साथ उन्हें बदला जा रहा है, जो जानकारी आईटी डिपार्टमेंट को दी जा रही है।
आयकर विभाग उसकी डिटेल मंगाती है | RBI New Guidelines
ऐसा नहीं है कि आपके पास जितने भी नोट हैं उन्हें आप एक बार में ही बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक एक व्यक्ति एक बार में सिर्फ 20000 रुपये ही बदल सकता है। यानि सिर्फ 10 नोट। यदि कोई 20000 से ज्यादा नोट बदलता है तो उसे दोबारा लाइन में लगना होगा।
एक कानून के अनुसार यदि कोई जमाकर्ता एक साथ ज्यादा पैसा जमा कराता है तो कैश डिपॉजिट और एक्सचेंज की जानकारी इनकम टैक्स को देना जरूरी हो जाता है। हमारे देश में शुरू से ही अपने घर में पैसा जोड़कर रखने की परंपरा सी चली आ रही है, जोकि आपके बुरे समय में आपके काम आ जाएं। लेकिन सरकार इन दिनों कालेधन के खिलाफ और गैर कानूनी तौर पर जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। इसी लिए बैंकों से जो भी व्यक्ति ज्यादा रकम बदलवाता है आयकर विभाग उसकी डिटेल मंगाती है।
सरकार की शायद यह सोच हो कि 2000 रुपये के नोट जैसे ही प्रचलन से बाहर होंगे, बड़ी संख्या में लोग ये नोट बदलने आएंगे। ऐसे में काले धन को पकड़ने के लिए बैंक और इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी काले घन का पता लगने के लिए डेटा की जांच करते हैं। बैंकों से मिली जानकारी के अनुसार जो लोग 2000 रुपये के 10 नोट से ज्यादा बदलवा रहे हैं उन्हें इसके लिए किसी वैलिड आईडी प्रूफ देने की जरुरत नहीं है। वहीं, अगर कोई इस दौरान इनकम टैक्स के केस में फंस जाता है तो उसे इन पैसों के बारे में पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा। आपकी जानकारी के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में आप 10 लाख रुपये तक ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं।