एनपीआर अधिसूचना पर केन्द्र से जवाब तलब

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सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, संवैधानिक वैधता को दी चुनौती (NPR)

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) (NPR) की अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केन्द्र सरकार को शुक्रवार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरंिवद बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने इसरारुल हक मंडल एवं अन्य की याचिका पर केन्द्र सरकार से जवाब तलब किया। याचिकाकर्ता ने एनपीआर को लागू करने को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से 31 जुलाई 2019 को जारी अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।

  • एनपीआर की प्रक्रिया एक अप्रैल से शुरू होने वाली है।
  • याचिकाकर्ता ने नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) को भी चुनौती दी है।
  • गौरतलब है कि शीर्ष अदालत में सीएए के खिलाफ दायर 60 याचिकाओं पर पहले ही केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया जा चुका है।
  • इन याचिकाओं पर 22 जनवरी को सुनवाई होनी है।

 

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